महाराष्ट्र सरकार का अतिवृष्टि और बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज 2025 — पूरी जानकारी

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 महाराष्ट्र सरकार ने जून से सितंबर 2025 के बीच हुई अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित 253 तालुकों के किसानों और नागरिकों के लिए विशेष राहत पैकेज घोषित किया है। इसमें आर्थिक सहायता, कर्ज राहत, बिजली बिल माफी और कृषि पुनर्वास जैसी कई सुविधाएं शामिल हैं।


साल 2025 के खरीफ मौसम में महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी वर्षा और बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान हुआ। खेत बह गए, फसलें नष्ट हुईं और कई घरों को क्षति पहुँची। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 9 अक्टूबर 2025 को विशेष राहत पैकेज (Relief Package) की घोषणा की है। इस GR के अंतर्गत प्रभावित किसानों, मछुआरों और नागरिकों को सीधी आर्थिक सहायता, ऋण में राहत, और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी।

                                                                              

एक हिंदी थंबनेल जिसमें महाराष्ट्र के किसान को बाढ़ राहत पैकेज मिलते हुए दिखाया गया है, पृष्ठभूमि में धान का खेत और सरकारी सहायता का प्रतीक चित्र।

मुख्य राहत प्रावधान 

1.मृत व्यक्तियों के परिवार के लिए सहायता:

  • मृतक के परिजनों को ₹4 लाख की आर्थिक सहायता।

2.अपंगता सहायता:

  • 40–60% अपंगता होने पर ₹74,000

  • 60% से अधिक अपंगता पर ₹2.5 लाख

3.घायलों के लिए सहायता:

  • 1 सप्ताह से अधिक इलाज होने पर ₹16,000

  • 1 सप्ताह से कम इलाज पर ₹5,400

4.घर क्षति सहायता:

  • पूरी तरह नष्ट पक्का घर: ₹1,20,000

  • डोंगरी इलाकों में पक्का घर: ₹1,30,000

  • आंशिक क्षति (15%): पक्का ₹6,500, कच्चा ₹4,000

  • झोपड़ी: ₹8,000, गौशाला: ₹3,000

5.पशुधन क्षति मुआवजा:

  • दुग्धजन्य पशु: ₹37,500

  • हल खींचने वाले पशु: ₹32,000

  • छोटे पशु: ₹20,000

  • बकरी/भेड़: ₹4,000

  • मुर्गीपालन: ₹100 प्रति पक्षी

6.फसल नुकसान मुआवजा:

  • सामान्य फसलें: ₹8,500 प्रति हेक्टेयर (अधिकतम 3 हेक्टेयर)

  • बागायती फसलें: ₹17,000 प्रति हेक्टेयर

  • बहुवर्षीय फसलें: ₹22,500 प्रति हेक्टेयर

  • भूमि बह जाने पर ₹47,000 प्रति हेक्टेयर

7.मछुआरों के लिए सहायता:

  • नाव आंशिक मरम्मत: ₹6,000

  • नाव पूर्ण क्षति पर: ₹15,000

  • जाल आंशिक मरम्मत: ₹3,000

  • जाल पूर्ण क्षति पर: ₹4,000


अन्य रियायतें 

  • भूमि राजस्व में छूट

  • सहकारी ऋण पुनर्गठन

  • कृषि ऋण वसूली स्थगन (1 वर्ष के लिए)

  • बिजली बिल में छूट

  • विद्यार्थियों की परीक्षा शुल्क व फीस माफी (10वीं और 12वीं)


कृषि एवं मनरेगा सहायता 

  • खरीफ के बाद रबी सीजन के लिए किसानों को ₹10,000 प्रति हेक्टेयर (अधिकतम 3 हेक्टेयर) सीधे बैंक खाते में।

  • मनरेगा के तहत खेती योग्य जमीन पुनर्स्थापन हेतु ₹3 लाख प्रति हेक्टेयर (अधिकतम ₹5 लाख तक) सहायता।


पुनर्निर्माण एवं पायाभूत कार्य 

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामविकास, सिंचाई, सड़क, ऊर्जा आदि विभागों के जरूरी कार्यों के लिए ₹10,000 करोड़ का विशेष फंड जारी किया गया है।


लागू अवधि:

यह राहत पैकेज खरीफ 2025 (जून से अक्टूबर 2025) के लिए लागू रहेगा।


महाराष्ट्र शासन की आधिकारिक वेबसाइट देखें

यह निर्णय महाराष्ट्र के किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अतिवृष्टि और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में राज्य सरकार का यह कदम किसानों के आर्थिक पुनर्वास की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिरता और किसानों को नई उम्मीद मिलेगी।


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